ग्रामसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु, Important point about Gram Sabha

ग्रामसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु, Important points about Gram Sabha


प्र०-1- ग्राम सभा क्या है?
ऊ०- ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय।

प्र०-2- ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कब किया जाना है?
ऊ०- ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी है।

प्र०-3- ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी किसकी है?
ऊ०- ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी मुखिया की है।

प्र०-4- मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाये जाने की स्थिति में ग्राम सभा के बैठक के आयोजन की क्या प्रक्रिया है?
ऊ०- यदि मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती है उस स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाये जाने पर वह ऐसी बैठक बुला सकेगा।

प्र०-5- ग्राम सभा की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक है?
ऊ०- ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग अर्थात् 5 प्रतिशत से पूरी होगी।

प्र०-6- ग्राम सभा की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) पूरा नहीं होने पर क्या किया जायेगा?
ऊ०- किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति (कोरम) नहीं होती हो, अथवा यदि बैठक आरंभ हो जाय और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाय तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि उस अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती हो तो पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन को ऐसे समय के लिए, जो उसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा, स्थगित कर देगा। गणपूर्ति की कमी के चलते स्थगित ऐसी बैठक में यदि निर्धारित विषय पर विचार नहीं हो सका हो तो स्थगित बैठक की बाद की बैठक अथवा बैठकों के समक्ष उसे रखा और निष्पादित किया जायेगा जिसके लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 40वें भाग अर्थात् 2.5 प्रतिशत से पूरी होगी।

प्र०-7- ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है?
ऊ०- ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उपमुखिया करेगा।

प्र०-8- ग्राम सभा के विचारणीय विषय क्या हैं?
ऊ०- ग्राम सभा के विचारणीय विषय निम्नलिखित है :-
A. ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा-जोखा के बारे में विचार करना
B. पिछले वित्तीय  वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
C. पिछली अंकेक्षण टिप्पणी ओर उसके उत्तार यदि कोई हो, पर विचार करना।
D. अगले वित्तीय  वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करना।
E. पिछले वर्ष के ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना।
F. चालू वित्तीय  वर्ष के दौरान शुरू होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना।
G. निगरानी समिति का प्रतिवेदन।

प्र०-9- संकल्प क्या है?
ऊ०- ग्राम सभा के जिम्मे जो विषय हैं उससे संबंधित संकल्प (त्मेवसनजपवद) ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के बहुमत से पारित किये जाने का प्रावधान है।

प्र०-10- ग्राम सभा के जिम्मे कौन-कौन से कार्य हैं?
ऊ०- ग्राम सभा निम्नांकित कृत्यों का सम्पादन करेगी :-
A. गाँव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना,गाँव के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभाविन्त होने वालों की पहचान करना, परन्तु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वित होने वालों की पहचान करने में विफल रहती हो,तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभाविन्तों की पहचान करेगी,ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए नकद या जिन्स में या दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान करके सहयोग देना।
B. गाँव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना,गाँव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना,ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना,
C. निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार-विमर्श करना एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना,राज्य सरकार या अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गयी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करना।

प्र०-11- निगरानी समिति क्या है इसका कार्य और गठन कैसे होता है?
ऊ०- ग्राम पंचायतों के कार्यों, योजनाओं और अन्य कार्यकलापों चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो या सामुदायिक विकास की योजनाएँ, जो उस ग्राम से संबंधित हो, का पर्यवेक्षण करने एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या एक से अधिक निगरानी समितियाँ गठित कर सकेगी। इस समिति में कोई निर्वाचित व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इसके सदस्यों का चयन होगा। इसके सक्रिय होने से ग्राम पंचायत में संभावित गड़बड़ी पर अंकुश लग सकेगा।

स्रोत: पंचायती राज विभाग, भारत व बिहार सरकार|

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